बिहारशरीफ, मार्च 20 -- हत्या का आरोपित दोषी करार, 25 को होगी सजा हरनौत थाना क्षेत्र का है मामला बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। पुरानी दुश्मनी को लेकर हुई हत्या मामले में कोर्ट ने आरोपित को दोषी करार दिया है। सजा 25 मार्च को सुनाई जाएगी। बुधवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के एडीजे दो संजीव कुमार सिंह ने हरनौत थाना क्षेत्र के गोगीपर गांव निवासी अवधेश यादव को दोषी पाया है। इसी मामले में छह आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया। अभियोजन की ओर से एपीपी सुनील कुमार ने सभी छह लोगों की गवाही कराई थी। उन्होंने बताया कि 29 मई 2020 की रात में सूचक रवींद्र कुमार घर की छत पर सोया था। इसी दौरान नीचे से इनका भाई सत्येंद्र यादव हल्ला किया कि अवधेश यादव उन्हें गला दबाकर हत्या कर रहा है। हल्ला पर सभी परिजन दौड़े, तो देखा कि घर के अंदर अवधेश यादव सतेंद्र ...