बिहारशरीफ, अगस्त 13 -- हत्या का आरोपित दोषी करार, 20 को होगी सजा संपत्ति बंटवारा के विवाद में भाई की पत्नी की हुई थी हत्या नूरसराय थाना क्षेत्र के छतरपुर गांव की घटना बिहारशरीफ, विधि संवादाता। व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संजीव कुमार सिंह ने हत्या से जुड़े मामले में आरोपित को दोषी करार दिया है। सजा का निर्धारण 20 अगस्त को होगा। वहीं तीन आरोपित रवि यादव, संजय यादव व जितेंद्र यादव को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया। मंगलवार को फैसला सुनाते हुए जज श्री सिंह ने नूरसराय थाना क्षेत्र के छतरपुर गांव निवासी रामजनम यादव को दोषी पाया है। अभियोजन की ओर से सात लोगों ने गवाही दी थी। सहायक लोक अभियोजक (एपीपी) राणा रंजीत सिंह ने बताया कि कोर्ट में आकर सूचक रामधन यादव समेत तीन अन्य परिजन घटना से साफ मुकर गए। लेकिन, इस मामले में मृतिक...