दरभंगा, फरवरी 10 -- लहेरियासराय। अपर सत्र न्यायाधीश 11 ने सोमवार को दुश्मनी को लेकर हत्या कर लाश को तालाब में फेंक देने के आरोप में अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के परमार निवासी रविन्द्र मांझी को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर दो मार्च को सुनवाई होगी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अरुण कुमार सिंह ने बहस की। श्री सिंह के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध मृतक नागे सदा के पुत्र रामभरोष सदा ने 26 फरवरी 2022 को थाने में अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस अनुसंधान के बाद 28 दिसंबर को अभियुक्त रविन्द्र मांझी की संलिप्तता के बाद पूछताछ कर लक्षमिनिया पोखर गए। वहां से लाश बरामद की गई। नागे सदा कौआखोने चौर में अपने बटाई के खेत पटवन कर रहा था। पटवन के बाद घर नहीं पहुंचने पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले में पुलिस ने 3...