गुड़गांव, दिसम्बर 11 -- गुरुग्राम, प्रमुख संवाददाता। चार साल पुराने एक जघन्य हत्या के मामले में गुरुग्राम के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सुनील चौहान की अदालत ने सुनवाई करते हुए लवन बत्रा निवासी मदनपुरी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई। आठ फरवरी 2020 को पुलिस चौकी सेक्टर-12 स्थित माधव भवन के नजदीक एक युवक का शव पड़े होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने फोरेंसिक और सीन-ऑफ-क्राइम टीमों को बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण कराया। मृतक की पहचान बंटी हसीजा निवासी मदनपुरी के रूप में हुई, जो प्राइवेट नौकरी करता था। मृतक के पिता ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि सात फरवरी को उनका बेटा नौकरी के लिए गया था और वापस नहीं लौटा। आठ फरवरी को शव देखने पर पता चला कि उसके सिर और शरीर पर चोट मारकर हत्या की गई है और शव...
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