गुड़गांव, जनवरी 19 -- गुरुग्राम, प्रमुख संवाददाता। अरावली में बनी पंडाला पहाड़ी पर करीब सवा चार साल पहले हुई एक जघन्य हत्या के मामले में सोमवार को गुरुग्राम की एक अदालत ने फैसला सुना दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने मामले की गंभीरता और पुलिस द्वारा पेश किए गए पुख्ता सबूतों के आधार पर तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद (कठोर कारावास) की सजा सुनाई है। मामला 16 अक्तूबर 2021 को तब प्रकाश में आया था, जब बादशाहपुर पुलिस को पंडाला पहाड़ी की ओर जाने वाले रास्ते में एक अज्ञात व्यक्ति का अधजला शव होने की सूचना मिली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर सीन ऑफ क्राइम, फिंगरप्रिंट और डॉग स्क्वाड की टीमों को बुलाकर वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए थे। मौके पर मौजूद एक व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। वह व्य...