गोड्डा, जुलाई 4 -- गोड्डा। चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पियूष श्रीवास्तव के न्यायालय ने लोहे की रड से मारकर हत्या करने के आरोप को सही पाकर मुफसिल थाना क्षेत्र के बथानटांड़ निवासी कैलाश राय उर्फ अजयराम राय को आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि का कुछ अंश मृतक की पत्नी को देने का आदेश दिया गया। मुफसिल थाना में दर्ज प्राथमिकी में थाना क्षेत्र की बथानटांड़ निवासी स्व. कर्मचारी राय की पत्नी सुनैना देवी ने कहा था कि 28 अक्टूबर 2017 को उसकी जमीन पर लगा सीज का पत्ता गांव के ही कैलाश राय उर्फ जयराम राय ने काट लिया था। इसको लेकर उसके पति कर्मचारी राय और कैलाश राय के बीच विवाद हो गया था। 29 अक्टूबर 2017 को 07 बजे संध्या कैलाश राय उर्फ जयराम राय हाथ में लोहे का रड लेकर गाली-गलौज करते हुए उसके घर में घुस गया ...