नई दिल्ली, मई 5 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली हिंसा से जुड़े मामले में कड़कड़डूमा अदालत ने 12 आरोपियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने हत्या और आपराधिक साजिश के आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। आरोपियों पर 26 फरवरी 2020 को गोकलपुरी इलाके में हाशिम अली नामक व्यक्ति की हत्या करने वाले की भीड़ का हिस्सा होने का आरोप था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला की अदालत ने कहा कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य केवल कुछ टुकड़ों और अस्पष्ट परिस्थितिजन्य प्रमाणों तक सीमित हैं, जो किसी भी आरोपी की पहचान उपद्रवियों की भीड़ के सदस्य के रूप में साबित करने के लिए अपर्याप्त हैं। अदालत ने यह भी कहा कि अभियोजन ने चश्मदीद गवाहों के समर्थन के बिना केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर भरोसा किया, जो पर्याप्त नहीं हैं। इन लोगों ...