एटा, जनवरी 28 -- वर्ष 2017 में कार की टक्कर लगने के विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या करने एवं पत्नी को गोली मारकर घायल के मामले में कोर्ट ने पिता, तीन पुत्रों सहित छह दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के साथ ही अर्थदंड से दंडित किया गया है। एडीजीसी प्रदीप गुप्ता के अनुसार थाना पिलुआ के गांव कपरैटा निवासी शशिकांत ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि सात अगस्त 2017 को गांव के राजकुमार उर्फ रौबी पुत्र सूबेदार कार से तेजी से घर के पास से निकालकर ले गया था। इसकी झपट लगने दादी चरन देवी के लग गई थी। शिकायत करने के लिए पिता लालताप्रसाद, मां विमलेश देवी जा रहे थे। रास्ते में आरोपी राजकुमार उर्फ रॉबी, विजय कुमार, अजय कुमार पुत्र सूबेदार, सूबेदार पुत्र रक्षपाल सिंह, सत्यपाल उर्फ भूरे, राजकुमार पुत्र मानपाल निवासी कपरैटा, दिनेश पुत्र ...