बहराइच, अगस्त 25 -- बहराइच। जानलेवा हमले के मामले में एक दोषसिद्ध को अपर सत्र न्यायाधीश फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय अनिल कुमार ने सात वर्ष की सजा सुनाई है। 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। विचारण के दौरान तीन आरोपियों की मौत हो चुकी है। जबकि एक को कोर्ट ने बरी कर दिया है। पयागपुर थाने के सेमरियावां गांव में चुनावी रंजिश को लेकर 22 जनवरी 2004 की रात बरामदे का चैनल बंद कर रही फुला देवी को गोली मारकर जान लेने की कोशिश की गई। गोली महिला के पेट मे लगी थी। महिला के पति अनोखेराम यादव की तहरीर पर पुलिस ने राम लगन , श्री बिलास , संतोष तिवारी , ब्रजेश व राम फेरन के विरुद्ध जानलेवा हमले की धारा में केस दर्ज किया था। विवेचक ने जांच के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायाधीश ने विचारण व परीक्षण के बाद दोष सिद्ध श्री विलास को 7 वर्ष के सश्रम ...