मथुरा, नवम्बर 18 -- सदर थाना क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या करने की आरोपी महिला की जमानत याचिका को जिलाजज विकास कुमार की अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत में जमानत याचिका का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने किया। सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत औरंगाबाद की कृष्ण धाम कॉलोनी में रहने वाले शशिपाल द्वारा दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा गया था कि कॉलोनी के रहने वाले मोहर सिंह और उनका परिवार उनसे रंजिश मानता है। 9 अक्तूबर 2025 को मोहर सिंह और उनके बेटे नंदा उर्फ अशोक ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इसकी जानकारी उन्होंने राया के गांव मदेम निवासी अपने साले राधाचरण को दी। 11 अक्तूबर 2025 को राधाचरण और गुलवीर कॉलोनी में आए और आरोपियों के घर बातचीत करने को गया। बातचीत करके जब वह लौट रहे थे तभी नंदा उर्फ अशोक, जीतू उर्फ जितेंद्र पिस्टल और तमंच...
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