बागपत, जनवरी 12 -- बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने कासिमपुर खेड़ी गांव में गर्भवती महिला के हत्यारोपी पति, ससुर औश्र सास की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। इस हत्याकांड़ में सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। दादरी गांव निवासी रामफल ने गत वर्ष सात नवंबर को रमाला थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि दहेज में पांच लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने गला घोंटकर गुड्डन की हत्या कर दी, जो छह माह की गर्भवती थी। पुलिस ने गुड्डन के पति सुमित, ससुर सतेंद्र उर्फ सेठपाल, देवर सचिन, विपिन, सास कमला समेत सात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि जेल में बंद हत्यारोपी पति सुमित, ससुर सतेंद्र और सास कमला देवी ने जमानत याचिका दायर कराई...