बाराबंकी, नवम्बर 26 -- बाराबंकी। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर चार ने हत्या की घटना से सम्बन्धित दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। थाना मोहम्मदपुर खाला पर दस साल पहले रामसहारे निवासी ग्राम गड़ेरियन पुरवा ने अपने भाई के ऊपर फायर कर देने व उसकी मौके पर ही मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में सूचना दी थी। तहरीर मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। तत्कालीन विवेचक ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र अदालत पर दाखिल कर दिए थे। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया, कोर्ट ने कृपाराम निवासी मिर्जापुर मजरे गोण, रामजीत निवासी हेतमापुर थाना मोहम्मदपुर खाला को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
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