लखनऊ, मई 9 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। दंगल दिखाने के नाम पर किशोर को घर से बुलाकर हत्या में बंथरा के हसनखेड़ा निवासी चंद्रशेखर को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार सिंह ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 90 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता अनुपमा श्रीवास्तव एवं विनय कुमार तिवारी के मुताबिक घटना की रिपोर्ट किशोर के पिता ने 17 अक्टूबर 2018 को दर्ज कराई थी। गांव का ही चंद्रशेखर 15 अक्टूबर 2018 को उसके बेटे को दंगल दिखाने के बहाने भटगांव ले गया था। बच्चा जब घर नहीं लौटा तो पिता ने चंद्रशेखर से पूछताछ की। उसने कोई जवाब नहीं दिया। 17 अक्तूबर को आम के बगीचे में लाश बरामद हुई। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यदि अभियुक्त के प्रति उदार रुख अपनाया गया तो अ...