हरदोई, जनवरी 21 -- हरदोई, संवाददाता। करीब 25 वर्ष पूर्व एक बालक की हुई हत्या के मामले में आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश योगेंद्र चौहान ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज ने आरोपियों 35000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने बताया कि थाना मंझीला थाना क्षेत्र के नगला भगवान निवासी विमलेश सिंह ने 28 जुलाई 2001 को बालक चंद्रप्रकाश पर तमंचा से फायर करके उसकी हत्या कर दी। इस मामले की रिपोर्ट मृतक के पिता रामरूप त्रिपाठी ने दर्ज कराई। कहा कि घटना के पूर्व उसकी पत्नी ऊषा अपने बेटे को बस पर बैठाने गई थी। बस पर चढ़ते समय आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। घटना के कारणों में एक दिन पहले स्कूल में हुआ विवाद बताया गया। न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों को सुनकर आरोपी पर जुर्म साबित पाया और उसे ...