बस्ती, नवम्बर 25 -- बस्ती। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शिवचंद की अदालत ने सगे भाई की हत्या करने के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त कारावास भुगतानी पड़ेगी। शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मीकांत व वेदप्रकाश ने कहा कि वाल्टरगंज थानाक्षेत्र के तरेता गांव निवासी दिलीप कुमार ने तहरीर देकर कहा कि मृतक लालधारी यादव उसके पिता है। मुल्जिम रामजीत पुत्र झिनकान उसके सगे चाचा हैं। 30 जुलाई 2022 को दोपहर के 12 बजे अपने पिता परिवार के साथ खेत में थे। दूसरे खेत में चाचा रामजीत और उनकी पत्नी थी। चाचा बगल के खेत में बुआई कर रहे थे, वह उसके हिस्से का है। इस बात का विरोध उसके पिता ने उसके चाचा से किया। इतने में उसके चाचा रामजीत पिता का गला कसकर दबा दिये। जिससे उसके पिता अचेत होकर गिर गए। ...
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