आगरा, फरवरी 21 -- अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या 19) ने थाना सैंया के वादिया के जेठ की हत्या कर लाश को कुएं में डालने के मामले में आरोपी अनिल को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास और 33 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दो आरोपियों अजय और जसवीर उर्फ फोसू को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी हेमंत दीक्षित ने तर्क दिए कि आरोपी द्वारा किया गया कृत्य गंभीर प्रकृति का है। वादिनी ने मुकदमा दर्ज कराया कि आरोपियों ने तीन जुलाई 2019 को उसके जेठ जयसिंह की हत्या कर शव को कुएं में डाल दिया। वादिनी की तहरीर पर मुकदमा कायम हुआ। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी। अदालत ने पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई।

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