सहारनपुर, जुलाई 16 -- देवबंद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने हत्यारोपी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो वर्ष के अतिरिक्त कारावास को निर्देशित किया। सहायक शासकीय जिला अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने बताया कि देवबंद के गांव रणखंडी में तीन जून 2022 में खेत में पानी चलाने के दौरान हुए विवाद में अनिल सिंह की गांव के ही अरविंद ने छुरी से वार कर घायल कर दिया था। बीचबचाव में आए अनिल के पुत्र अंकित और विक्रांत भी घायल हो गए। इस दौरान इलाज के लिए अनिल को अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। मृतक के पुत्र अंकित की तहरीर पर देवबंद कोतवाली में अरविंद के खिलाफ जानलेवा हमले और हत्या के आरोप में मामला दर्ज किया। पुलिस ने अरविंद को छुरी सहित गिरफ्तार कर लिया। बताया कि मामला अपर जिला एवं सत्र न...