सुल्तानपुर, मई 8 -- सुलतानपुर। बीते साल 17 नवंबर को रिटायर्ड रोडवेज कर्मी सुरेन्द्र पांडेय की हत्या के नाबालिग आरोपी की अपील मंजूर कर न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने जमानत दी है। अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने किशोर न्याय बोर्ड के जमानत निरस्त करने के फैसले को रद्द करने की मांग सेशन कोर्ट में की थी। गोसाईगंज पुलिस ने आरोपी कैलाश नाथ मिश्र, बद्री प्रसाद मिश्र और आदित्य मिश्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा था जबकि अंकित ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था।

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