महाराजगंज, दिसम्बर 13 -- महराजगंज, निज संवाददाता। पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के सेमरा महाराज निवासी रमेश साहनी उर्फ जोगी, चिनका देवी उर्फ चन्नपुराही तथा ओरी को हत्या के आरोप में जिला जज अरविन्द मलिक ने दोष सिद्ध करार करते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। प्रत्येक को 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। पत्रावली के अनुसार सेमरहनी, थाना पुरन्दरपुर निवासिनी जुगुरा देवी ने अपनी बेटी श्रीजावत का विवाह सेमरा महाराज निवासी रमेश साहनी के साथ किया था। रमेश साहनी अपने पिता ओरी व माता चिनका देवी साथ मिलकर अपनी पत्नी को अक्सर मारता पीटता था। 23 अगस्त 2021 को विवाहिता श्रीजावत ने अपने माता-पिता को सूचना दी कि उसके पति व सास-ससुर उसको बुरी तरह से मार पीट रहे हैं। अगले दिन उस विवाहिता के माता-पिता जब उसके ससुराल पहुंचे तब वह अपने ससुराल में नहीं ...