गोंडा, अक्टूबर 11 -- गोंडा, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्याधीश राजेश कुमार ने बहन के हत्यारोपी भाई को उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित पाठक के अनुसार थाना नवाबगंज के अंतर्गत ग्राम किशुनदास पुर निवासी नगेंद्र बहादुर सिंह ने तेरह मई 2020 को इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके मुताबिक गांव के ही शिव मंगल पुत्र राम कुमार निवासी चांईपुरवा किशुनदासपुर ने पारिवारिक कलह के कारण अपनी सोलह वर्षीय बहन शिवकुमारी को रात में मार डाला। इसके बाद शव को पटपरगंज नदी के किनारे दफना दिया। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत पर भेज दिया। अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए हत्या के...