बक्सर, जून 3 -- फैसला सिर पर लोहे के रड से प्रहार कर मां की हत्या कर दी थी आरोपित ने अपने भतीजे को छत से नीचे फेंक दिया था बक्सर, विधि संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सुदेश श्रीवास्तव के न्यायालय मां की हत्या के आरोपित बेटे को दोषी पाकर उम्रकैद की सजा सुनाई है। शहर के मठिया मुहल्ला सिविल लाइन के रहने वाले बबन प्रसाद साह के बड़े पुत्र मनोज कुमार को अपनी मां और भतीजे की हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए भारतीय दंड विधि की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास व बीस हजार रुपए अर्थदंड की न्यायाधीश ने सजा सुनाई है। इसके अलावा धारा 325 के अंतर्गत सात वर्ष सश्रम और पांच हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक सुरेश सिंह ने बताया कि बबन प्रसाद के चार लड़कों में सबसे बड़े मनोज कुमार हमेशा अपने मां-बाप से पैसे की मांग करता ...