लखनऊ, मार्च 28 -- लखनऊ,विधि संवाददाता। सेल्समैन की गला रेत कर हत्या के आरोपी माल कस्बा निवासी मयंक त्रिपाठी को अपर सत्र न्यायाधीश काशी प्रसाद सिंह यादव ने घटना का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ 30 हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई है। एडीजीसी दुर्गेश नंदनी श्रीवास्तव एवं पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि रिपोर्ट चक्रधर मिश्रा ने माल थाने में दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि उसका बेटा ज्ञानचंद आरोपी उमाशंकर त्रिपाठी के यहां लगभग 6 वर्षों से सेल्समैन का काम करता था। घर पर कुछ काम होने के कारण पांच दिन से ज्ञानचंद्र काम पर नहीं जा रहा था। 14 जून 2009 को उमाशंकर का बेटे मयंक उसके बेटे ज्ञान चंद को घर से बुलाकर अपने साथ ले गया। अगले ही दिन 15 जून को ज्ञानचंद की लाश जंगल से बरामद हुई। पुलिस ने उमाशंकर त्रिपाठी और उसके बेटे मयंक के खिल...