सुपौल, जनवरी 29 -- सुपौल। त्रिवेणीगंज नगर परिषद के बहुचर्चित वार्ड पार्षद प्रत्याशी हत्याकांड में मंगलवार को कोर्ट का फैसला आया। प्रधान जिल एवं सत्र न्यायाधीश अनंत सिंह की अदालत ने सत्रवाद संख्या 256/23 में अभियुक्त अभियुक्त चिंटू सिंह उर्फ राजकुमार सिंह, रौशन पौद्दार, दीपक कुमार आदर्श मोहल्ला, महेशुआ वार्ड 11 के उज्जैर आलम उर्फ गुड्डू और बघला वार्ड 16 के धीरज कुमार को भादवि की धारा 302 /34 के तहत पांचों को आजीवन कारावास और 10 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई, जबकि चिंटू सिंह को शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत 4 साल का अतिरिक्त साधारण कारावास और 5 हजार का जुर्माना लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ साथ चलेगी। जेल में बिताए गए अवधि का सजा की अवधि में समायोजन किया जाएगा। अभियोजन पक्ष से अपर...