बांका, जनवरी 8 -- बांका, एक संवाददाता। एक हत्याकांड मामले में एडीजे द्वितीय के न्यायाधीश अमित कुमार मनु ने बुधवार को अहम फैसला सुनाते हुए दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 5-5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, विजयनगर निवासी बादल कुमार और राहुल कुमार को यह सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार दोनों ने 29 दिसंबर 2023 को अपने दोस्त ऋषभ कुमार को बहला-फुसलाकर घर से बाहर बुलाया और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को पेड़ से लटका दिया गया था, ताकि मामला आत्महत्या का प्रतीत हो। इस मामले की सुनवाई पिछले कई महीनों से न्यायालय में चल रही थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन एवं बचाव पक्ष की ओर से कई गवाह पेश किए गए। गवाहो...
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