भागलपुर, जुलाई 1 -- भागलपुर, वरीय संवाददाता घोघा थाना क्षेत्र में घटित पिंटू हत्याकांड के अभियुक्त को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सोमवार को एडीजे-13 पीके झा की अदालत ने कांड के अभियुक्त रवि कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कांड में सरकार की तरफ से बहस करने वाले एपीपी जय प्रकाश यादव ब्यास ने बताया कि कोर्ट ने अभियुक्त पर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। घटना घोघा थाना क्षेत्र में तीन जून 2023 को घटित हुई थी। घटना को लेकर मृतक पिंटू के भाई मुनीलाल ने अपने बयान पर केस दर्ज कराया था। उसने पुलिस को बताया था कि वह अपने भाई के साथ यज्ञ देखने के लिए घोघा के पक्की सराय गया था। वहां अभियुक्त रवि ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उसके भाई के साथ मारपीट की और सीने पर च...
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