चित्रकूट, अप्रैल 10 -- चित्रकूट। संवाददाता सिविल जज सीडि सचिन कुमार दीक्षित की अदालत ने सड़क दुर्घटना के मामले में दोषी अमरजीत निवासी 620 टुलही थाना निघासन जनपद लखीमपुर खीरी पर ढाई हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष से सहायक अभियोजन अधिकारी पीयूष कुमार ने प्रभावी बहस की।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...