चित्रकूट, दिसम्बर 3 -- चित्रकूट। संवाददाता ग्राम न्यायालय मानिकपुर अंशुमान की अदालत ने सड़क दुर्घटना में दोषी उमेश निवासी पराको थाना राजापुर को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उसे एक हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। अभियोजन पक्ष से सहायक अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ सिंह ने कोर्ट में प्रभावी बहस की।

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