लखनऊ, नवम्बर 27 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नगर निगम को आदेश दिया है कि वह तिवारीगंज, उत्तरधौना में स्थित आतिफ विहार कॉलोनी की सड़क और नालियों को ठीक करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करे। न्यायालय ने एलडीए को भी इस संबंध में जरूरी सहयोग देने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने स्थानीय निवासी वीरेंद्र कुमार शुक्ला की याचिका पर दिया।

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