नई दिल्ली, दिसम्बर 5 -- सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में सजा काट रहे स्वामी श्रद्धानंद की याचिका पर विचार करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। याचिका में उसने शेष जीवन तक जेल में बंद रखने के फैसले की समीक्षा का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह अपनी शिकायतों के संबंध में कर्नाटक सरकार से संपर्क करे। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता वरुण ठाकुर ने याचिका वापस ले ली और मामले को वापस लिया हुआ मानकर खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के जुलाई 2008 के फैसले की समीक्षा का अनुरोध किया था।

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