बलिया, सितम्बर 6 -- बलिया। खादी ग्रामोद्योग विभाग की ओर से संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों को स्वरोजगार के 50 लाख रुपये तक का ऋण बैंक के माध्यम से प्रदान किया जायेगा। आवेदक की उम्र (न्यूनतम 18 वर्ष) होनी चाहिए। जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी संस्कृति गुप्ता ने बताया कि आरक्षित वर्ग के आवेदकों को परियोजना के लागत का पांच फीसदी निजी अंशदान स्वयं वहन करना होगा। उन्हें सम्पूर्ण ऋण पर 35 फीसदी सब्सिडी विभाग द्वारा दिया जायेगा।

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