सहारनपुर, जुलाई 9 -- गंगोह। शासनादेश के अनुपालन में नगरपालिका परिषद द्वारा स्वकर प्रणाली के अन्तर्गत नगर में आरोपित किये गये कर के नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरु हो चुकी है। अधिशासी अधिकारी लोकेन्द्र सिंह के अनुसार नोटिस प्राप्ति के पांच दिन के भीतर आरोपित किये गये कर/क्षेत्रफल /नाम आदि पर यदि कोई आपति हो तो उसे लिखित रुप में नगरपालिका परिषद कार्यालय के कर विभाग में प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा नियत अवधि उपरान्त प्राप्त होने वली आपति पर कोई विचार नही किया जायेगा और आपति अमान्य होगी।
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