फतेहपुर, दिसम्बर 11 -- खागा। बीते 26 नवंबर को नगर पंचायत बोर्ड द्वारा पारित स्वकर निर्धारण उपविधि 2024 के लिए नगर पंचायत प्रशासन ने लोगों से आपत्तियां एवं सुझाव मांगे हैं। लोग अगले 15 दिनों तक अपने सुझाव व आपत्तियां दाखिल कर सकते हैं। इस अवधि के बाद आने वाली आपत्तियों एवं सुझाव पर विचार नहीं किया जाएगा। शासन के निर्देश पर निकाय प्रशासन ने स्वकर निर्धारण उपविधि का प्रारूप प्रकाशित करते हुए इसे लागू करने दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। नगर पंचायत की सीमा में स्थित भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य की गणना विधि को स्पष्ट किया गया है। आवासीय एवं अनावासीय भवन के लिए कर निर्धारण सम्बन्धी फार्मूले की जानकारी दी गई है। राज्य सरकार द्वारा बनाई गई इस नियमावली को आपत्तियों का निस्तारण करते हुए लागू किया जाएगा। इसके अलावा बोर्ड ने नगर में शासन द्वारा न...