मुजफ्फरपुर, नवम्बर 19 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। सिकंदरपुर थाना के मुक्तिधाम सीढ़ी घाट के निकट तीन वर्ष पहले 29 पुड़िया स्मैक के साथ गिरफ्तार धंधेबाज अमरनाथ महतो उर्फ टिंकू को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे 50 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना नहीं देने पर उसे तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वह पहले ही दो वर्ष तीन महीना पांच दिन कारावास में रह चुका है। विशेष (एनडीपीएस) कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश अमित कुमार सिंह ने बुधवार को उसे सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी विशेष लोक अभियोजन (एनडीपीएस एक्ट) मुकेश प्रसाद सिंह ने कोर्ट में साक्ष्य पेश किया। अमरनाथ के विरुद्ध तत्कालीन सिकंदरपुर ओपी के अध्यक्ष हरेंद्र कुमार ने 23 जुलाई 2022 को नगर थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 23 जुलाई की शाम वे पुलिस बल क...