पिथौरागढ़, नवम्बर 29 -- चम्पावत। स्मैक तस्करी के दोषी पिता-पुत्र को सजा सुनाई है। विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने पिता को आठ और पुत्र को सात साल कठोर कारावास भोगना होगा। दोनों पर क्रमश: एक लाख और 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर पिता को एक वर्ष और पुत्र को आठ माह की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी। बनबसा पुलिस ने जनवरी 2022 में चेकिंग के दौरान पीलीभीत निवासी सत्यपाल से 150 ग्राम और उसके पुत्र वीरेंद्र से 100 ग्राम स्मैक बरामद की थी।

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