विशेष संवाददाता, अक्टूबर 1 -- Smart Prepaid Meter: बिना दरें आयोग से स्वीकृत हुए नया कनेक्शन स्मार्ट प्रीपेड मीटर के साथ ही देने की अनिवार्यता के खिलाफ मंगलवार को राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में पावर कॉरपोरेशन के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर दी है। उपभोक्ता परिषद ने आरोप लगाया है कि अभी तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर की दरें ही तय नहीं की गई हैं, ऐसे में उपभोक्ताओं से मीटर के दाम कैसे वसूले जा रहे हैं? उपभोक्ता परिषद ने कहा कि उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन पर पांच से छह गुना तक अधिक चार्ज चुकाना पड़ रहा है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि नियम विरुद्ध तरीके से कनेक्शन की दरें भी पांच से छह गुना तक बढ़ गई हैं। यह विद्युत अधिनियम-2003 का उल्लंघन है। यह भी पढ़ें- स्मार्ट प्रीपेड मीटर की गड़बड़ियां दूर करें, UPPCL चे...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.