मऊ, जून 12 -- मऊ। शासन ने जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों की उचित देखभाल एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्पॉन्सरशिप योजना संचालित की है। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 18 वर्ष आयु तक के पात्र बच्चों को आर्थिक सहायता के रूप में चार हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने बताया योजना के लिए पात्र वे बच्चे, जिनके माता-पिता की मृत्यु हो गई हो, मां तलाकशुदा या परिवार से अलग हो गई हो, जिनके माता-पिता या उनमें से कोई एक गंभीर अथवा जानेलवा बीमारी से ग्रसित हों। ऐसे बच्चे, जो बेघर हैं, निराश्रित हैं या विस्थापित परिवार के साथ रह रहे हैं। ऐसे बच्चे जो किसी प्राकृतिक आपदा के शिकार हों, दिव्यांग, लापता या घर से भागे हुए हैं। जिनके माता-पिता या उनमें से एक कारागार में निरुद्ध हैं या एचआईवी एड्स स...
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