नई दिल्ली, फरवरी 16 -- नई दिल्ली। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अनिवार्य भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन का अनुपालन नहीं करने वाले खिलौने बेचने के मामले में ई-कॉमर्स मंच स्नैपडील पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई खिलौना (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 के उल्लंघन को लेकर की गई है। प्राधिकरण ने मंच को उपभोक्ताओं की त्वरित शिकायत निवारण सुविधा के लिए संपर्क नंबर, ई-मेल पता और शिकायत अधिकारी का विवरण प्रमुखता से प्रदर्शित करने का भी निर्देश दिया है।
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