मुजफ्फरपुर, दिसम्बर 17 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। मोटर दुर्घटना में साहेबगंज थाना के बैटापुर गांव के सुमित कुमार की मौत के मामले में उसके माता-पिता को स्थाई लोक अदालत से बुधवार को दावा वाद की राशि दिलाई गई। इसके लिए स्थाई लोक अदालत में चार वर्ष पहले दावा वाद दायर किया गया था। इसका निष्पादन करते हुए स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने मृतक सुमित कुमार के पिता रामाधार सिंह व मां अंजली सिंह को नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से अलग-अलग 3 लाख 66 हजार 666 रुपये का चेक दिलाया। इस दौरान स्थाई लोक अदालत के सदस्य मणिशंकर मणि व दावाकर्ता के अधिवक्ता मौजूद थे।
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