नई दिल्ली, फरवरी 12 -- नई दिल्ली। सरकार ने घटिया सामान के आयात पर अंकुश लगाने, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप और ट्यूब के लिए अनिवार्य गुणवत्ता आदेश लागू किए हैं। यह आदेश इस साल एक अगस्त से लागू होगा। इसके अनुसार, जब तक किसी वस्तु पर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का चिह्न नहीं होगा, तब तक उसका उत्पादन, बिक्री, व्यापार, आयात और भंडारण नहीं किया जा सकेगा। इसमें यह शर्त होगी कि ऐसे आयातित सामान और वस्तुओं को व्यावसायिक रूप से नहीं बेचा जाएगा और उन्हें कबाड़ के रूप में निपटाया जा सकता है।
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