नई दिल्ली, सितम्बर 9 -- नई दिल्ली। सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध होने की इच्छा रखने वाली स्टार्टअप इकाइयों के संस्थापकों को बड़ी राहत देते हुए सेबी ने नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत उन्हें आईपीओ दस्तावेज दाखिल करने से कम से कम एक साल पहले दिए गए कर्मचारी शेयर विकल्प (ईएसओपी) को बनाए रखने की अनुमति दी गई है। नए नियम से उन संस्थापकों को सुविधा होगी, जिन्हें दस्तावेजों का मसौदा दाखिल करने से कम से कम एक साल पहले ईएसओपी मिले थे। मौजूदा नियमों के तहत, प्रवर्तक ईएसओपी सहित शेयर आधारित लाभ पाने के लिए अपात्र हैं।
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