रामपुर, अप्रैल 9 -- रामपुर। स्टांप शुल्क में हेराफेरी के मामले में सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आज़म पर जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) कोर्ट ने मंगलवार को Rs.3.70 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि यह राशि 1.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित जमा की जाए। सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम ने वर्ष 2019 और 2022 में सदर तहसील क्षेत्र में जमीनी खरीदी थी, जिसके अलग अलग तारीखों में चार बैनामा कराए गए थे। आरोप है कि उन्होंने आवासीय ज़मीन को कृषि भूमि बताकर सरकार को Rs.1.77 करोड़ का स्टांप शुल्क कम अदा किया। मामला संज्ञान में आने पर पहले एसडीएम सदर और बाद में एडीएम एफआर व एआईजी स्टांप से इसकी जांच करायी गई, जिसमें 1.77 करोड़ की स्टांप चोरी मिलने पर उनके खिलाफ डीएम कोर्ट में वाद दायर किए गए थे। प्रभारी डीजीस...
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