नई दिल्ली, जुलाई 14 -- कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने सोमवार को एक एकल पीठ के एक आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। आदेश के तहत राज्य सरकार और पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) को स्कूल शिक्षकों की चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति सौमेन सेन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। खंडपीठ में न्यायमूर्ति स्मिता दास डे भी शामिल हैं। पीठ के निर्देशानुसार, राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और डब्ल्यूबीएसएससी ने स्कूल भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामों की प्रतियां पेश कीं, जिसमें चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण लगभग 26,000 नौकरियों को रद्द कर दिया गया था। सोमवार की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार क...
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