वाराणसी, जनवरी 28 -- वाराणसी, संवाददाता। अधिवक्ता पुत्र हेमंत पटेल के बहुचर्चित हत्याकांड में स्कूल प्रबंधक के आरोपी पुत्र को कोर्ट से फिर राहत नहीं मिली। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने खुशहाल नगर, नटिनियांदाई निवासी आरोपी राज विजयेंद्र सिंह उर्फ राज विजेंद्र सिंह उर्फ रवि की द्वितीय जमानत अर्जी भी खारिज कर दी। वादी की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अनुज यादव ने पक्ष रखा। प्रकरण के अनुसार सिंधौरा निवासी वादी कैलाश चंद्र वर्मा एडवोकेट ने शिवपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 22 अप्रैल 2025 को दिन में लगभग 1 बजे आरोपी ने प्रार्थी के पुत्र हेमंत पटेल को फोन कर विद्यालय बुलाया। इस बीच वादी के नाती प्रिंस उर्फ गोलू के मोबाइल पर आशीष पटेल ने फोन कर सूचना दी कि विद्यालय परिसर में विद्यालय प्रबंधक के कमरे में प्रबंधक के बेटे ने लाइस...