गाज़ियाबाद, नवम्बर 3 -- गाजियाबाद, प्रमुख संवाददाता। जनपद में किसी भी स्कूल, कॉलेज के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों की बिक्री नहीं होगी। प्रशासन ने इस पर पूरी तरह रोक लगाने के आदेश के साथ संबंधित विभागों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को नारकोटिक्स एवं अन्य नशीले पदार्थों की रोकथाम एवं बेहतर समन्वय के लिए नारकोटिक्स को-ओर्डिनेशन समिति की बैठक अपर जिलाधिकारी सौरभ भट्ट की अध्यक्षता में हुई। जिसमें स्कूल परिसर के 100 मीटर के दायरे में कोई भी मादक पदार्थ से संबंधित दुकान संचालित न होने के आदेश दिये । इस साथ ही सभी एसडीएम व क्षेत्राधिकारी को नशा मुक्ति केन्द्रों का मौके पर जाकर सत्यापन करने तथा अवैध सेंटर को चिन्हित करते हुए कार्यवाही करने को कहा गया। बैठक में स्कूल, कॉलेज में नशे के विरूद्ध चलाये जा र...