रांची, फरवरी 1 -- रांची, हिन्दुस्तान टीम। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय होना अनिवार्य है। यह नियम सरकारी और निजी, दोनों तरह के स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा। आदेश के अनुसार, यदि अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं पाई गई, तो संबंधित स्कूलों की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। इस महत्वपूर्ण संदर्भ को लेकर 'हिन्दुस्तान' की टीम ने जिले के शैक्षणिक संस्थानों में शौचालयों की जमीनी स्थिति की पड़ताल की। इस दौरान यह बात सामने आई कि राजधानी के कई स्कूलों में आज भी छात्राओं के लिए शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण उन्हें प्रतिदिन गंभीर परेशानियों और असहजता का सामना करना पड़ रहा है। शौचालय के अभाव में छात्राएं न केवल असहज महसूस करती हैं, बल्कि उनके लिए स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी बढ़ गए हैं। संक्रमण और बीमार...
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