गढ़वा, फरवरी 1 -- गढ़वा, हिटी। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी स्कूल में लड़कियों के लिए पृथक शौचालय नहीं पाया गया तो उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है। यह आदेश बालिकाओं की गरिमा, सुरक्षा और शिक्षा के अधिकार को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार अभी भी जिलांतर्गत 20 से अधिक सरकारी स्कूलों में शौचालय नहीं है। जिन स्कूलों में शौचालय नहीं है या जहां चालू स्थिति में नहीं है वहां कमोबेश छात्राओं की उपस्थिति कम होने का भी खतरा रहता है। जिलांतर्गत शौचालय विहीन स्कूलों में बड़गड़ प्रखंड के दुबियाही, रंका के धमधमवा, टीकरचुईया, चिनियां के चफला, सकरी, खरौंधी के चंदना, गढ़वा के हथिया टोला संग्रहे, महुराम टोला छतरप...
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