मैनपुरी, जनवरी 31 -- मैनपुरी। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में छात्राओं के लिए सैनिटरी नैपकीन की व्यवस्था अनिवार्य कर दी है। इस व्यवस्था के लिए जनपद के स्कूलों में पहले से ही दिशा-निर्देश हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आने के बाद व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की कसरत शुरू की जाएगी। इस संबंध में शासन के निर्देश पर डीआईओएस ने स्कूलों के संचालकों को दिशा-निर्देश जारी करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। मैनपुरी में 53 वित्त पोषित और 23 राजकीय स्कूलों में सैनिटरी नैपकीन की व्यवस्था और प्रभावी करवाई जाएगी। वर्तमान में जनपद में संचालित 23 राजकीय और 53 वित्त पोषित इंटर कॉलेजों में सैनिटरी नैपकीन उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक कॉलेज में नोडल अधिकारी (शिक्षिका) नामित किए गए हैं। नोडल अधिकारी के पास सैनिटरी नैपकीन उपलब्ध कराए गए हैं। किसी भी छात्रा को इसकी ज...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.