बिजनौर, जून 19 -- उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने सरकार सरकार द्वारा स्कूलों को निकटतम स्कूलों में सम्बद्ध कर स्कूलों की संख्या घटाने को शिक्षाधिकार अधिनियम का उल्लंघन कहा है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के ज़िलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी विज्ञप्ति में कहा कि एक किलोमीटर के दायरे में एक विद्यालय को जरूरी बताते हुए कहा कि सरकार द्वारा कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों में मर्ज करने से स्कूलों की दूरी बढ़ जायेगी। ऐसे मे सभी बच्चे सुगमता से विद्यालय नही पहुंच पाएंगे। सरकार के इस निर्णय से शिक्षाधिकार अधिनियम का भी उल्लंघन होगा। शिक्षक नेता ने कहा कि विधालय मर्ज करने से स्कूलों की दूरी बढ़ेगी। बच्चे तीन चार किलोमीटर दूर के विधालयो में नहीं जा पाएंगे। गरीब अभिभावक अपने वाहनों से भी बच्चो को स्कूल नहीं भेज पाएंगे। सरकार के इस निर्णय से...
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