गाजीपुर, अगस्त 3 -- गाजीपुर, संवाददाता। अब बिना नवीनीकरण कराये निजी विद्यालयों के वाहन सड़क पर नहीं चल सकेंगे। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी धनवीर यादव ने विद्यालयों के प्रबंधकों को निर्देश जारी कर दिया है। एआरटीओ ने कहा कि 15 दिन के अन्दर सभी वाहनों के प्रपत्र ठीक करा लें, ऐसा नही करने वाले विद्यालयों के खिलाफ सघन प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक प्रकाश सिंह और बीएसए ने सभी प्रबंधकों और प्रधानाचार्य को निर्देश दिया कि 15 दिन के भीतर विद्यालय में संचालित सभी प्रपत्र सही कराने के लिए कहा है। अपने-अपने विद्यालय से इंटरनल ट्रैफिक रूल्स कमेटी का गठन अनिवार्य रूप करा लिया जाय। जिसका प्रमाण कार्यालय में जमा करें। बीना वैध प्रपत्र के कोई भी वाहन संचालित नही है।
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