शामली, फरवरी 24 -- जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने स्कूटी चोरी होने के मामले में क्लेम निरस्त करने पर द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी पर नौ प्रतिशत ब्याज दर के साथ क्लेम राशि अदा के आदेश दिए है। इसके साथ ही मानसिक एवं शरीरिक क्षतिपूर्त एवं वाद व्यय के लिए 60 हजार रपुये का अलग से जुर्माना अदा करने के आदेश दिए है। कैराना के मोहल्ला आलकलां निवासी मुबारिक हसन पुत्र इकराम ने न्यायालय जिला उप*ोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में 20 अप्रैल 2022 को एक वाद दायर किया था। जिसमें द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के ब्रांच मैनेजर मुजफ्फरनगर को विपक्षगण बनाया गया। मुबारिक ने बताया कि उसने एक एक्टिवा स्कूटी शामली शहर से खरीदी थी जिसका बीमा उसने द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से कराया था जो 10 जनवरी 2020 से 9 जनवरी 2025 तक था। 20 अगस्त 2020 को को मुबारिक स्कू...